Rashtrapati Election 2022 in Hindi : दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर इसके बारे में सभी को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया क्या है। वैसे तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव तो देखा ही होगा, आपको पता होगा कि एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव जनता अपने वोट से करती है लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति को कौन चुनता है? उनके लिए वोट कौन करता है।
तो आज हम इस पोस्ट में जानेंगे की हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है।
राष्ट्रपति कौन होते है? (Rashtrapati Kaun Hota Hai)
दरअसल हमारे देश में राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक तो होते ही है साथ में वोह सरकार के मुख्या भी होते है। और तीनो सेनाओं के प्रमुख भी होते है। राष्ट्रपति ही जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों को अपॉइंट करते है, सरकार को कोई भी नया कानून बनाना हो या बिल पास करना हो बिना राष्ट्रपति के सहमति के नहीं हो सकता। सरकार अगर राज्यसभा और लोकसभा में कोई बील पास भी करले और अगर राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये तो वे कानून नहीं बन पाता है।
राट्रपति को वोट कौन-कौन दे सकता है? (Rashtrapati Voters)
दोस्तों ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते की हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। दरअसल हमारे देश में दो तरह से चुनाव होते है, पहला तो प्रत्यक्ष और जिसमे देश की जनता अपने वोट करके सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव जनता वोट करके ही करती है और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष चुनाव जिसके जरिये राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमे जनता वोट नहीं करती बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा वोट किया जाता है जिसमे लोकसभा और राज्यसभा के सदश्य के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य वोट करते है। और इनके वोट के आधार पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
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राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? (Rashtrapati Election 2022 in Hindi)
दोस्तों अब तक आप जान चुके है राष्ट्रपति का चुनाव जनता के वोट द्वारा नहीं होता, बल्कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते है और वही वोट भी करते है। अब इसे आसान भाषा समझते है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों सदनों के सदस्य यानि की सांसद करते है अब इसे ऐसे समझते है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 543 MP और राज्यसभा में 233 MP होते है। हालांकि राज्यसभा में 12 सदस्य भी होते लेकिन वह इस इलेक्ट्रोल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते, यानि की वो वोट नहीं कर सकते है।
इसके अलावा जिन जिन राज्यों में विधान परिषद् है उनके सदस्य भी इनमे वोट नहीं कर सकते। अब बात करते है राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की। दरसअल इसमें लोकसभा और राज्यसभा के अलावा सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी वोट करते है, यहाँ यह बात याद रखिएगा विधानसभा मतलब ऋण राज्यों को पुनराज्यों का दर्जा प्राप्त है सिर्फ उन्ही वविधानसभा के सदस्यों का जिक्र हो रहा है। अगर कुल देश विधानसभा के सदस्यों की संख्या को देखे तो यह विधानसभा – 4033 है, अब लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों को जोड़ दे तो लोकसभा – 543, राज्यसभा – 233 और विधानसभा – 4033 होते है वही इसको अगर जोड़ दिया जाये तो 543 + 233 + 4033 = 4809 होते है। यानि की राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4809 सदस्य वोट करते है।
लेकिन इन सदस्यों के वोट का मूल्य अलग-अलग होता है यानि की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य अलग-अलग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के वोट का मूल्य निकालने से पहले हमें राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के वोटों के मूल्य को निकलना होगा तभी आप लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य निकल पाएंगे।
सबसे पहले राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य को निकलते है इसे निकलने का तरीका है इसे राज्य की जनसँख्या के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है यानि राज्यसभा की जनसंख्या को विधानसभा के सदस्यों के नंबर से डिवाइड करते है। फिर उसके बाद जो नंबर आता है उसको 1 हजार से डिवाइड करते है। उसके बाद जो वैल्यू आती है वह एक विधायक का वोट का वैल्यू होता है।
अब यहाँ आपको बता दे की हर राज्यों की जनसँख्या अलग-अलग है इस लिए हर राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की वोट वैल्यू भी अलग-अलग होती है। जैसे उदहारण के तौर पर उत्तरप्रदेश को ही ले लें यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू है 208।
– UP के एक विधायक की वोट वैल्यू – 208
– महाराष्ट्र के एक विधायक की वोट वैल्यू – 175
– अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक के वोट की वैल्यू – 8
– इस तरह से हमारे देश में टोटल विधायकों की संख्या और उनके वोट की वैल्यू को देखे तो कुल विधायक – 4033 और कुल वोट वैल्यू – 5,43,231.
– तो कुल विधायकों के वोट की वैल्यू हो जाती है – 5,43,231
अब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की वोट की वैल्यू निकाल लेते है, इसे भी निकालने का तरीका अलग है। पहले एक MP के वोट की वेल्यु को कैसे निकालते है वो समझते है।
विधायकों के वोट की वैल्यू को दोनों सदनों यानि की लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से डिवाइड करते है उससे जो नंबर निकलकर आता है वही एक MP के वोट की वैल्यू होती है जैसे:-
- कुल विधायकों का वोट वैल्यू – 5,43,231
- कुल एमपी की संख्या – 776
- अब इन दोनों को डिवाइड करना होगा, इसे डिवाइड करने पर संख्या आती है 700 तो इस तरह से एक एमपी के वोट की वैल्यू होती है – 700.
अब अगर सारे MP के वोट की वैल्यू को निकालना है तो आपको एक MP के वोट की वैल्यू यानि की 700 से कुल एमपी की संख्या से गुना करते है, इसे गुना करने पर जो संख्या निकलती है।
- कुल एलेक्टेड एमपी के वोट की वैल्यू – 5,43,200
- अब एमपी और विधायको के वोट के वैल्यू को जोड़ना होता है। वही असल संख्या होती है जैसे। …
5,43,231 + 5,43,200 = 1,086,431
तो यह रही कुल वोट की वैल्यू अब जैसा की आप जानते है की लोकतंत्र में किसी को जितने के लिए कम से कम 50 परसेंट से 1 नंबर ज्यादा लाना होता है, यानि की उमेदवार को जितने के लिए कम से कम 5,43,200 वोट लाने की जरुरत होती है। इतने वोट मिल जाएंगे वही इसका अगला राष्ट्रपति होगा।
राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? (Rashtrapati Banne ke Liye Yogyata)
- राष्ट्रपति बनाने के लिए कुछ योग्यता की जरुरत होती है जैसे:
- उम्मीदवार की उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
- उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक की जरुरत होती है।
- उम्मीदवार को 15000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होते है।
यानि की राष्ट्रपति बनने के लिए भी वही योग्यता चाहिए जो एक लयकसभा के एमपी के बनने के लिए होता है। खैर हमारे देश के मौजूदा राष्ट्रपति “रामनाथ कोविंद” का कार्य काल 24 जुलाई 2022 को ख़तम हो रहा है और इससे पहले ही हमारे देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है और 21 जुलाई 2022 को हमारे नए राष्ट्रपति के नाम का एलान हो जायेगा।
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